नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाने की खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक व बीडी पांडे अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को जबाव तलब करते हुए 27 फरवरी को रिपोर्ट देने को कहा है।
गुरुवार की सुबह न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने बीडी पांडे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होने से मरीजों खासकर गर्भवती महिलाओं को हो रही परेशानी का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक व बीडी पांडे अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इन अधिकारियों को 27 फरवरी से पूर्व इस मामले में जबाव देना है।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने हल्द्वानी नैनीताल,भवाली नैनीताल आदि मार्गों में जगह-जगह फुड वैन में खाना बिकने के मामले का भी स्वतः संज्ञान लिया। एकलपीठ ने इस मामले में नैनीताल के जिलाधिकारी से फुड वैन संचालकों को जारी लाइसेंस व अन्य औपचारिकताओं के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है।