देहरादून के रायवाला में सीलिंग की भूमि पर अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब.

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हाईकोर्ट में देहरादून के रायवाला में सीलिंग की भूमि पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, जिला अधिकारी व उप जिला अधिकारी से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

अदालत ने यह भी पूछा है कि तहसीदार की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई? मामले की अगली सुनवाई हेतु 5 जुलाई की तिथि नियत की गई है। मामले के अनुसार देहरादून रायवला के ग्राम प्रधान सागर गिरी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम सभा में 43.59 एकड़ सीलिंग की भूमि है, जो वर्ष 2007 में ग्राम सभा में समायोजित हो चुकी है। इस भूमि पर कई विकास कार्य होने प्रस्तावित हैं, जिनमें वृद्धा आश्रम, केंद्रीय विद्यालय, अस्पताल आदि हैं। सरकार ने वृद्धा आश्रम बनाने के लिए बजट भी पूर्व में जारी कर दिया था। लेकिन कुछ लोगो ने इस भूमि पर फिर से अतिक्रमण कर लिया है जिससे कि वहां पर प्रस्तावित विकास कार्य रुक गए हैं।

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