उत्तराखंड :-75 फीसदी यात्री क्षमता के साथ चल सकेंगे वाहन ,परिवहन विभाग की नई एसओपी जारी।

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कोविड कर्फ्यू के पांचवे चरण में प्रदेश सरकार धीरे धीरे राहत देती जा रही है ,वही अब सार्वजनिक यात्री वाहन राज्य के भीतर 75 फीसदी क्षमता के साथ चल सकेंगे ,सोमवार को परिवहन सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने नई मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी।एसओपी के अनुसार राज्य के भीतर एवं अंतरराज्यीय मार्गों पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सीटिंग क्षमता के 75 प्रतिशत के आधार पर संचालन की अनुमति होगी। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराये की वसूली की जाएगी।

इसके अलावा निजी वाहनों को नियम व प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत की सीमा के तहत ही वैध आईडी और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है। अंतर्राज्यीय एवं अंतरसंभागीय यात्रा करने की स्थिति में संबंधित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा पूर्व में जारी एसओपी के सभी दिशा-निर्देश मान्य होंगे।
वहीं निजी वाहनों को नियम व प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत की सीमा के तहत ही वैध आईडी और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है।

इसके अलावा पूर्व में जारी एसओपी के सभी दिशा-निर्देश मान्य होंगे। परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि, राज्य के भीतर व अंतरराज्यीय मार्ग पर सभी वाहन एसओपी के मानक के अनुसार ही चलेंगे।यात्रा शुरू करने और समाप्त करने पर वाहन का पूर्ण सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा।यात्रियों के लिए फेस मास्क अनिवार्य होगा, ड्राइवर और परिचालक को मास्क और दस्ताने भी पहनने होंगे।वाहन तय स्टॉपेज पर ही रुकेंगे। ड्राइवर कंडक्टर मनमाने तरीके से वाहन को रास्ते में नहीं रोक सकते।

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