केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच को अनलॉक 5 लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्यों में अब 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और अन्य कोचिंग संस्थान खोले जा सकेंगे वहीं इन संस्थानों को खोलने का फैसला स्कूल प्रबंधन और मैनेजमेंट संक्रमण की स्थिति को देखने के बाद लेगा वही ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के जरिए पढ़ाई जारी रहेगी इसके साथ एक गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाने की जगह ऑनलाइन माध्यमों के जरिए पढ़ाई करना चाहता है तो उसे अनुमति दी जा सकती है इसके साथ ही स्कूल जाने के लिए अभिभावक को लिखित तौर पर मंजूरी देनी होगी गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों की ओर से उपस्थिति को लेकर किसी भी तरह का दबाव न बनाया जाए इसके साथ ही शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी s.o.p. जारी करें जिसे सभी स्कूलों को पालन करना अनिवार्य होगा .वही जारी निर्देशों में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल थिएटर मल्टीप्लेक्स 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे जिसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करेगा .
अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने 50 फीसदी लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की भी मंजूरी दे दी है।
केंद्र ने स्कूल और कोचिंग सेंटर्स को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को 15 अक्तूबर के बाद निर्णय लेने की छूट दी है। हालांकि स्कूल और कोचिंग सेंटर दोबारा खोलने से पहले अभिभावकों की मंजूरी लेना आवश्यक है।
उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की अनुमति होगी। जिन्हें 15 अक्तूबर से खोलने की इजाजत दी गई है।
केंद्र की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अब भी ऑप्शनल बना रहेगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही है तो वो जारी रहेगी। कुछ छात्र फिजिकल रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है।