नैनीताल जिले में तत्काल प्रभाव लागू हुई धारा 144, डीएम ने जारी किया आदेश

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नैनीताल- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की घोषणा दिनांक 08.012022 को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि/ समय से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। इस अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिबंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने विधि-व्यवस्था भंग होने की संभावना है।इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विदेश की भावना फैलाने के लिए अवाधित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। चूंकि उक्त आदेश के आपातिक स्थिति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत समय की उपलब्धता ना होने के कारण संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः जनहित में एक पक्षीय आदेश विधि अनुसार पारित करते हुये तत्काल प्रभाव से निर्वाचन की समाप्ति एवं आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक धारा 144 लागू की जाती है।

जनपद नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत के अन्तर्गत उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं रिटर्निंग आफिसर की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे।
1.कोई भी व्यक्ति लाठी डन्डा एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं घूमेगा।
2.कोई भी व्यक्ति नगर क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

  1. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाए तथा न ही किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा |
  2. किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार के सभा जुलूस धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा / जुलूस शादी, बारात पार्टी शव यात्रा हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
  3. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर पर्चा आलेख फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।
  4. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को राजनीतक हित के लिए भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
  5. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।
  6. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
  7. कोई भी व्यक्ति आगनेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे।
  8. सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि में निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु निर्गत दिशा-निर्देश एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा निर्गत SOP का उल्लंघन सर्वथा वर्जित होगा
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता से संबंधित समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन उक्त आदर्श आचार संहिता के अनुरूप -आचरण करना सुनिश्चित करेंगे।
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