राज्य सरकार द्वारा पूर्व में सप्ताह के आखिर में लगाए गए 2 दिन की लॉकडाउन का नियम इस सप्ताह लागू नहीं होगा जिलाधिकारी श्री बंसल ने बताया है कि जनपद के सभी क्षेत्रों का बाजार शनिवार तथा रविवार 8 अगस्त और 9 अगस्त को खुले रहेगा जनपद के में जिन क्षेत्रों में करोना संक्रमण के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां का बाजार और आवागमन प्रतिबंधित रहेगा
उन्होंने बताया कि कंट्रोलमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा कराई जाएगी बाहर से आने वालों की पूर्व की भांति नियमित जांच होगी पहले जारी किए गए आदेशों के अनुसार रात्रि कर्फ्यू जारी नहीं रहेगा यातायात सामान रहेगा उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि वे शनिवार और रविवार को तदनुसार व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें