नैनीताल -: कोविड का कहर …..शहरों के बाद अब भीमताल धारी सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगा कर्फ्यू .

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जिले में लगातार कोरोनावायरस के कहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने कई और इलाकों में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं जिनमें नगर निगम के साथ ही अन्य क्षेत्र भी शामिल है

बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र चोरगलिया मुख्य बाजार कालाढूंगी धारी भीमताल सहित कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी अगले आदेश तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं देखिए जारी आदेश …

जारी आदेशों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने बताया है कि जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होने बताया कि तहसील नैनीताल के नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल, भवाली तथा भीमताल, तहसील कालाढॅूगी के नगर पंचायत कालाढॅूगी के क्षेत्र में तहसील कौश्याकुटौली के गरमपानी तथा खैरना मुख्य बाजार में कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है।

उन्होने बताया कि तहसील बेतालघाट के मुख्य बाजार के साथ ही विकास खण्ड बेतालघाट में समस्त क्षेत्र तथा तहसील धारी के भटेलिया मुख्य बाजार मे कर्फ्यू एक मई से निर्धारित मानकों के साथ प्रभावी हो जायेगा। उन्होने बताया कि कोरोना कर्फ्यू विस्तारित क्षेत्रो मे बाजार दोपहर 02 बजे तक खुले रहेगे तथा सांय 3 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा। जनपद नैनीताल के अन्य स्थानों के लिए पूर्व आदेश यथावत लागू रहेगे।


जिलााधिकारी ने बताया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लेईसंेन्सधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, पशु चारा की दुकाने दोपहर 12 बजे तक खुली रहे सकेगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकाने पूरे समय खुली रहेगी। उन्हांेने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। टेªन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगो को ही अनुमति होगी। इन आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति नही जुटेगे। उन्होने बताया कि सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। उन्होने बताया कि शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होगे। माल वाहक वाहनो के आवागमन मे ंछूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट आॅफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेगे।

कोविड-19 डयूटी से जुडे हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुडे़ हुए कार्मिको को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी तथा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है।

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