नैनीताल:-दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने पत्नी को दहेज की मांग पर जहर पिलाकर मारने के आरोपित पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मंगलवार को जेल में बंद आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि आरोपित जसवंत लाल पुत्र बिशन राम निवासी ग्राम पतलिया कोटाबाग ने गत एक जून की शाम अपनी पत्नी प्रेमा निवासी ग्राम बासी पोस्ट सौड़ कालाढुंगी को हाथ-पैर बांधकर मारा पीटा और जहर पिलाकर मार डाला। उनकी शादी करीब पांच वर्ष पूर्व हुई थी और पति पहले से ही पत्नी को कम दहेज लाने को लेकर प्रताणित करता था। मृतका ने मृत्यु के दो दिन पूर्व भी मायके में इसकी फोन पर शिकायत की थी। इन तथ्यों पर अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जबकि उसकी 75 वर्षीय मां नंदी देवी को उम्र एवं विशेष आरोप न होने के आधार पर जमानत दे दी।

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