कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार भी कर्फ्यू के प्रतिबंध पिछले हफ्ते की तरह यथावत रहेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने यह आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 3 अगस्त की सुबह छह बजे खत्म हो रही है। हालांकि, राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले के मुकाबले काफी कमी आई है।
नए आदेश के मुताबिक ,सरकार ने रेल, हवाई व सड़क मार्ग से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास दो डोज वैक्सीन का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र है, उनके लिए बिना कोरोना जांच के उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति रहेगी।जबकि एक डोज वाले व्यक्तियों के लिए अभी भी 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर व एंटीजन जांच की बाध्यता अनिवार्य रूप से रहेगी। इन सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है।
सरकार ने राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए शिक्षा विभाग की जारी गाइड लाइन को बरकरार रखा है। राज्य में कोई भी स्कूल कॉलेज फिलहाल नहीं खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह में बड़ी संख्या में मौजूदगी पर पहली की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। । सरकार ने पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइन्स को सख्ती से पालन करवाया जाए। कहा कि बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए।