विदेशी नागरिक की घड़ी लेने वाले एसआई के खिलाफ सीजेएम ने दिये मुकदमा दर्ज करने के आदेश।

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नैनीताल। लालकुंआ कोतवाली में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम ) नैनीताल रमेश सिंह ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है। उन पर विदेशी नागरिक की घड़ी लेने का आरोप लगा है।

जानकारी के अनुसार, अफ्रीका के आयमा आइवेरियन नागरिक करीम कोन व हाल निवासी दिल्ली को पुलिस ने धोखाधड़ी सहित आईपीसी की अन्य धाराओ में वर्ष 2021 में गिरफ्तार किया था, जिसमें अभियुक्त को सजा भी हो चुकी है।

अभियुक्त करीम कोन ने न्यायालय को बताया है कि उसकी गिरफ्तारी के दौरान लालकुंआ कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह ने उसकी घड़ी और 9300 रुपये की धनराशि अपने पास रख ली थी। तब लगा था कि जब्त समान उसे बाद में दे दिया जायेगा, लेकिन करीब नौ महीने बाद उसके मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एसआई कृपाल सिंह वही घड़ी पहन कर आया था। जिसे देखकर वह हैरान रह गया। अफ्रीकन नागरिक ने इस बात से कोर्ट को अवगत कराना चाहा तो उससे पहले ही एसआई न्यायालय से बाहर गया और घड़ी उतार कर आ गया। जब अफ्रीकन नागरिक ने एसआई कृपाल सिंह से उसकी घड़ी के बारे में पूछा तो एसआई ने स्पष्ट रूप से उसके पास घड़ी नहीं होने की बात कही, तब अफ्रीकन नागरिक ने उसका सामान वापस दिलाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र के माध्यम न्यायालय में याचना की। मामले को देखते हुए न्यायालय ने मामले में एसएसपी नैनीताल से रिपोर्ट तलब की, जिस पर एसएसपी ने अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी से मामले की जांच करवायी, लेकिन
अपर पुलिस अधीक्षक ने कृपाल सिंह के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि नहीं करते हुए रिपोर्ट न्यायालय को रिपोर्ट भेज दी।

जिस पर अफ्रीकन नागरिक ने दोबारा न्यायालय के सामने गुहार लगाई। कहा कि मामले में पुलिस ने बिना तथ्यों की जांच कर सत्यता को छिपाया। मामले में पुलिस द्वारा उस दिन की सीसीटीवी फुटेज तक गायब कर दी गयी है।
न्यायालय ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए एक निष्पक्ष जांच को जरूरी मानते हुए एसआई के खिलाफ अभियोग दर्ज कर आईजी कुमाऊँ को स्वयं या जिले के बाहर किसी सक्षम अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने के आदेश जारी किये हैं।

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