एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के फैसले पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने 25 जून के कैबिनेट के आदेश पर रोक लगा दी। कोरोना संक्रमण के खतरे और लचर स्वास्थ्य तैयारियों के मद्देनज़र सरकार के फैसले पर यह रोक लगायी है। मामले में अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।
सोमवार को कोर्ट ने चार धाम यात्रा के मामले में साथ ही सरकार को दोबारा से शपथपत्र 7 जुलाई तक दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने चारधाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने के निर्देश दिए हैं।गौरतलब है कि 25 जून की कैबिनेट में तीरथ सरकार ने तीन जिलों के लिए यात्रियों की सीमित संख्या में चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था। लेकिन, आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कैबिनेट में हुए इस फैसले पर रोक लगा दी है।