एक आदमी ने अपने भाई को सबक सिखाने के लिए और मकान हथियाना के लिए खुद ही अपने घर पर चोरी होने का झूठा दिखावा किया। साथ ही पुलिस में FIR कराकर पुलिस को गुमराह किया। सच सामने आने पर पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
दिनांक 3/09/2023/ को वादी जितेंद्र चौधरी पुत्र शेर सिंह चौधरी निवासी लेन नंबर 4 आदर्श कॉलोनी लाइन जीवनगढ़ विकासनगर देहरादून ने सूचना दी कि जब वह समय 3:30 बजे से 4:30 के मध्य अपने रिश्तेदारों को छोड़ने हरबर्टपुर गया था तब घर पर वादी अपनी 14 वर्षीय भांजी को छोड़कर आया था,और जब हरबर्टपुर से वापस आया तो देखा कि गेट बन्द है तथा घर के अंदर आवाज लगाई तो कोई बाहर नही आया तब वादी जितेंद्र द्वारा किसी को दीवार से चढ़ाकर गेट को किसी तरह से खुलवाकर चैक किया तो अंदर वादी की 14 वर्षीय भांजी किचन के पास बेहोश पड़ी थी और चाय का बर्तन,नमकीन और चाय गिर कर फर्स पर पड़ी थी और दोनों कमरों का सामान बिखरा पड़ा था और गोदरेज को अलमारी का ताला खोलकर आलमारी में रखी बड़ी मात्रा में नगदी और ज्वैलरी चोरी हो गई थी।
सीसीटीवी बंद थे घर की लाइट बंद थी तथा वादी द्वारा उक्त चोरी का शक अपने भाई वीरेंद्र चौधरी पर और भतीजे कुणाल पर लगाया गया था,उक्त तहरीर के आधार पर कोतवाली विकासनगर में मुकदमा अपराध संख्या – 353/23/ धारा 328,380 ipc बनाम वीरेंद्र चौधरी आदि पंजीकृत किया गया।
प्रभारी निरीक्षक विकासनगर के नेतृत्व में SSI विकासनगर व विवेचक चौकी प्रभारी डाकपत्थर और चौकी प्रभारी बाजार विकासनगर द्वारा मय पुलिस टीम के घटना स्थल का निरीक्षण कर,वादी द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में,घटना के बाद घर पर मूर्छित अवस्था में पड़ी (वादी की भांजी) बालिका से परिजनों के समक्ष पूछताछ की।
दिल कुमार (वादी की ज्वैलरी शॉप में कार्यरत) द्वारा बताया कि मैंने जितेंद्र चौधरी को 5 लाख दिए थे, वो भी चोरी हो गए और साथ में ज्वैलरी भी चोरी हो गई थी।
वादी और गवाहों द्वारा बताए गए घटनाक्रम की जांच की गई तो पाया की *घटना स्थल (वादी के घर)के चारों और अन्य आवासीय भवन है। सभी भवनों में घटना के समय छुट्टी का दिन होने के कारण लोग उपस्थित थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे किसी के द्वारा घटना वाले घर में पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त किसी को आते जाते नही देखा था। वादी के घर पर 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन कैमरे में कोई बाहर से आते जाते नही दिखाई दे रहा था और सीसीटीवी में समय 4::03 pm से 4:39 PM तक फुटेज नही थी,कैमरे इन्वर्टर से या अंदर रूम से ही बंद हो सकते थे, लेकिन इन्वर्टर से यदि कैमरे बंद किए जाते तो सीसीटीवी में कैद हो जाता अतः कैमरे अंदर रूम से ही बंद किए गए थे।
वादी की 14 वर्षीय भांजी द्वारा बताया था कि जब वह किचन में पानी पीने गई तो पीछे से 3 लोगों के द्वारा उसको किचन में ही कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया था लेकिन गोदरेज की अलमारी के पास सिंदूर गिरी थी और सिंदूर की डिब्बी बंद थी जबकि घटना के बाद उक्त बालिका के हाथ ,मुंह और कपड़ों में सिंदूर लगी थी जिसका उक्त बालिका स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही थी।
वादी और गवाहों के बयानों और मौके की स्थिति और आस पड़ोस के लोगों के बयानों से उक्त घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, जिसकी सत्यता हेतु पुनः हर पहलू की जांच की गई तो पुनः पूछताछ में घटना के गवाह वादी की भांजी (बालिका) द्वारा अपने परिवार के समक्ष घटना की सही जानकारी देते हुए बताया कि वादी जितेंद्र कुमार द्वारा घर से निकलने से पूर्व अपनी भांजी को बताया था कि जब सब घर से बाहर चले जाएं, उसको 20,25 मिनट बाद घर का सामान बिखेर कर, गोदरेज की आलमारी से कपड़े और ज्वैलरी के खाली पड़े डिब्बे फर्स पर बिखेर देना और सीसीटीवी कैमरे बंद कर देना और अपने आप बेहोश होने का नाटक करना, जिससे की देखने पर लगे की घर पर चोरी की घटना हुई है बालिका द्वारा अपनी माता को उपस्थिति में बताया को उसने अपने मामा जितेंद्र चौधरी के कहने पर चोरी की झूठी कहानी बनाई थी।
अन्य गवाह दिल कुमार द्वारा भी अपनी दीदी जीजा की उपस्थिति में बताया कि जब वह हरबर्टपुर से वादी के साथ आया तो घर पर समान बिखरा हुआ था और बालिका बेहोश थी जब उसको अस्पताल ले जाने के बाद घर लाया जा रहा था तो जितेंद्र चौधरी द्वारा दिल कुमार को बताया की यदि पुलिस पूछे तो बताना की मैंने 5 लाख रूपये त्यूणी से लाकर जितेंद्र को दिए थे ज्वैलरी के अतिरिक्त वह 5 लाख रुपए भी चोरी हो गए थे,दिल कुमार द्वारा बताया की उसने जितेंद्र कुमार के कहने पर पुलिस से झूठ बोला था।
उक्त FIR लिखवाए जाने पर वादी मुकदमा जितेंद्र चौधरी से मजीद पूछताछ की गई तो माफी मांगता हुए कहने लगा कि मेरे भाई वीरेंद्र चौधरी और मेरा घर के कब्जे को लेकर विवाद है जिसको लेकर मेरी वीरेंद्र चौधरी के साथ रक्षा बंधन के दिन बहस हो गई थी,तभी से में वीरेंद्र चौधरी को सबक सिखाने और घर अपने नाम करने का षड्यंत्र रच रहा था, मेरे कहने पर ही मेरी भांजी और दिल कुमार ने झूठ बोला था।
अभियोग में आरोप निराधार और झूठे पाए जाने पर अभियोग की विवेचना जरिए अंतिम रिपोर्ट मय जुर्म खारिजा रिपोर्ट के समाप्त की गई तथा झूठी FIR लिखवाए जाने पर वादी मुकदमा जितेंद्र चौधरी उपरोक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा -182 IPC में परिवाद मा0न्यायालय किया जा रहा है।