जिले में लगातार बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल अपने एक बार कर्फ्यू की समय अवधि को बढ़ा दिया है अब जिले भर में आगामी 10 तारीख तक कर्फ्यू लागू रहेगा कर्फ्यू को लेकर जानकारी देते हुए वित्त राजस्व सुरेंद्र सिंह जंगपांगी ने बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा दिए निर्देश के बाद कर्फ्यू अवधि को 10 मई तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है वही इस बीच शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार वैवाहिक वन्य सामाजिक समारोह में केवल 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे
वहीं अंतिम संस्कार मैं 20 लोग शामिल होंगे इसके साथ ही भवन निर्माण से संबंधित सामग्री की दुकानें भी दोपहर 12:00 बजे तक खुल सकेंगे जबकि पेट्रोल पंप मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे जिले भर में लागू कर्फ्यू क्षेत्रों में फल सब्जी डेरी बेकरी मीट और मछली कि केवल लाइसेंस धारी दुकानें ही खुल सकेंगे इसके साथ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान 12:00 बजे तक खुली रहेगी आवश्यक सेवा से जुड़े तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी
इसके साथ ही वास्तविक रूप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्ति और वाहनों को आवागमन में छूट दी गई है कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन पर छूट रहेगी साथ ही पोस्ट ऑफिस और बैंक खुले रहेंगे इंश्योरेंस कार्यालय बहुत से जुड़े हुए कर्मियों को ड्यूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी