देहरादून :- 25 मई तक लागू कर्फ्यू के लिए जारी हुई ये गाइडलाइन , इन नियमों में हुआ बदलाव ।

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हिल्स मिरर //मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर विचार के बाद ये फैसला लिया गया। जिसके बाद प्रदेश में अब कोविड कर्फ्यू को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार कुछ नए प्रतिबंधों के साथ कर्फ्यू को आगे बढाया गया है। कर्फ्यू के दौरान परचून की दुकानें अब 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी।


इसके अलावा नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। बैंक अब सुबह 10 से दो बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। इस सम्बंध में पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया।

  • आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।
  • शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
  • मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
  • अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
  • हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
  • बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।
  • यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
  • हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
  • सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
  • Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

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