राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का बड़ा फैसला लिया है जिसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में यह गाइडलाइन जारी की है जिसमें सब्जी धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों तथा विवाह आदि में अनुमानित व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी वही महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन ही लागू रहेगी इसके साथ ही की रात्रि 10:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रहेगा केवल औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों ट्रेन में हवाई जहाज से गंतव्य करने वाले लोगों को और शादी विवाह समारोह में आवागमन के लिए छूट रहेगी आगे पढ़ें पूरी गाइडलाइन…..
समस्त रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल तथा बार 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे
समस्त जिम भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित होगें।
समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग सेंटर पूर्णता बंद रहेंगे।
समस्त स्विमिंग पूल स्पा सेंटर पुणत बंद रहेंगे।
जबकि कंटेनमेंट जोन एवं माइरो कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां पूर्ण बंद रहेंगे।
रात्रि 10:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगी। केवल औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों ट्रेन व हवाई जहाज से गंतव्य तक जाने के लिए तथा शादी एवं विवाह समारोह में आवागमन के लिए छूट रहेगी। इसके अलावा मालवाहक वाहनों की यात्रा एवं उतार-चढ़ाव के लिए भी छूट रहेगी। 65 साल से उम्र के व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है।
उक्त नियमों के उल्लंघन पर आपका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा यह नियम 16 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।