हल्द्वानी। सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने वाले लोगों के प्रति जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि सरकारी भूमि को खुर्दु -बुर्द करने वाले से सख्ती के साथ निपटा जायेगा तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि भूमि क्रय करने से पहले यह अवश्य देख लें कि जो भूमि आप क्रय कर रहे है वह कही सरकारी तो नही हैै। सरकारी भूमि खरीदना एवं बेचना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते है ऐसे मे खरीदने व बेचने वाले दोनो के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जमीन खुर्दबुर्द का एक मामला जिलाधिकारी के संज्ञान मे आया जिसे गम्भीरता से लेते हुये उन्होने अपर जिलाधिकारी प्रशासन कैलाश टोलिया की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की, जिसमे उपजिलाधिकारी हल्द्वानी विवेक राय को भी बतौर सदस्य रखा गया ।
अपर जिलाधिकारी ने जमीन खुर्दबुर्द करने वाले डीसी हैरिस पुत्र बीसी हैरिस निवासी सखावतगंज मल्ला गोरखपुर तहसील हल्द्वानी द्वारा हल्द्वानी में धोखा-धड़ी करने की पुष्टि हुई। समिति की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को सुसंगत धाराओं में विक्रेता डीसी हैरिस तथा के्रेता राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल, स्मिता सिंघल पत्नी प्रवीण सिंघल तथा प्रवीण कुमार सिंघल पुत्र इन्द्र प्रकाश सिंघल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं। जांच समिति की अनुशंसा पर राजस्व उपनिरीक्षक ने कोतवाली हल्द्वानी में विक्रेता व के्रताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई