उत्तराखंड :- बाइक से सफर करते हैं तो जान लें , अब 4 साल से ऊपर का बच्चा भी बाइक में सवारी गिना जाएगा,हेलमेट लगाना भी होगा अनिवार्य ,

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अगर आप भी बाइक चलाने के शौकीन हैं और सफर में परिवार के साथ जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया है अब नए नियम के हिसाब से 4 साल से ऊपर के बच्चे को भी बाइक में सवारी के तौर पर गिना जाएगा इसलिए अब आपको इन बातों का ध्यान रखते की विशेष जरूरत है परिवहन मंत्रालय और परिवहन विभाग ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में दुपहिया वाहन में सवार 2 लोगों के अलावा यदि बच्चे को लेकर जाएंगे तो आपका चालान कट सकता है क्योंकि 4 साल से ऊपर के बच्चे को भी अब सवारी के तौर पर माना जाएगा वही इस संबंध में जारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करने पर आपका 1000 का चालान हो सकता है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के तहत अब दुपहिया वाहन में सवारी कर रहे 4 साल से ऊपर के बच्चे को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा

साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 188 के तहत कार का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को न दिखा पाने की स्थिति में 5000 के जुर्माने और 3 महीने की जेल हो सकती है जाहिर सी बात है कि सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इन नियमों को कड़ा किया है।

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