राज्य में प्रेशर हॉर्न, ध्वनि प्रदूषण पर लगा पूरी तरह से प्रतिबंध ,लगेगा जुर्माना।

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प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रेशर हॉर्न, ध्वनि प्रदूषण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है कैबिनेट बैठक में हुए फैसले में ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही जुर्माने की व्यवस्था को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। राज्य में अब आवासीय ,वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण तक ₹40 हज़ार तक का जुर्माना वसूला जाएगा। व्यक्तिगत उल्लंघन करने पर पहला जुर्माना ₹1 हज़ार दूसरा जुर्माना ढाई हजार और तीसरी बार उल्लंघन करने पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा इसी तरह धार्मिक उत्सव और मनोरंजन कार्यक्रम में ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने पर ₹5 हज़ारऔर दूसरी बार उल्लंघन करने पर ₹10 हज़ार और तीसरी बार उल्लंघन करने पर ₹15 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है।

साथ ही वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में होटल और पब में ध्वनि प्रदूषण पर पहला उल्लंघन किए जाने पर 10 हज़ार दूसरा उल्लंघन किए जाने पर 15 हज़ार और तीसरी बार उल्लंघन किए जाने पर 20000 का जुर्माना प्रावधान किया गया है साथ ही औद्योगिक इकाई और खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण किए जाने पर पहला उल्लंघन पर 20 हज़ार दूसरी बार ध्वनि प्रदूषण पर 30,000 और तीसरी बार में 40 हज़ार के जुर्माने की व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

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