जिलाधिकारी धीराज सिह गर्व्याल ने 22 जून तक लागु कोविड कर्फ्यू में नैनीताल क्षेत्र के अंतरर्गत बड़ी राहत देते हुए झीलों मे नौकायन और घोडा संचालन हेतु अनुमति प्रदान करते हुए शर्ताे के साथ रियायत दी है साथ ही संचालको को एसओपी का अनुपालन करने के निर्देश दिये हैं ,DM गर्व्याल ने कहा कि नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल, सरिता ताल में नाव संचालन एवं घुडसवारी प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक अनुमन्य होगा। नाव संचालक, नाविक, घोडा स्वामी तथा घुडसवार राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
नाव में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी, पैडल वोट मे केवल दो ही व्यक्ति बैठेंगे। नाव का पूर्ण सैनिटाइजेशन के साथ ही नाव चालक व नाव मे बैठे व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। सुरक्षा एवं बचाव हेतु लाईफ जैकेट का उपयोग अनिवार्य होगा तथा जैकेट व नाव दोनो को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा।DM गर्व्याल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी, अधिशासी अधिकारी,पर्यटन अधिकारी, थानाध्यक्ष, नाव एवं घोडा संचालक समिति को निर्देश दिेये कि वे जारी निर्देशों का गम्भीरता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा ना होने पर आपदा प्रबन्धन एक्ट के तहत कार्यवाही भी की जायेगी।