उत्तराखंड में होम आइसोलेशन की गाइड लाइन जारी

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देहरादून। उत्तराखंड में होम आइसोलेशन को मंजूरी दिए जाने के साथ-साथ उसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है पिछले शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होम आइसोलेशन हेतु दिशा निर्देश जारी किए थे जिसके बाद आज शासन ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है 10 दिन के होम आइसोलेशन को मंजूरी दी गई है और चिकित्सकों की अनुमति के साथ ही शपथ पत्र दाखिल करना होगा इसके अलावा रोगी के 24 घंटे देखभाल करने वाले व्यक्ति की भी जानकारी देनी होगी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में 60 साल से ऊपर किसी अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल की कम उम्र के बीमार बच्चों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, अगर हल्के लक्षण वाले कोरोना के मरीज के पास घर में रहने की बेहतर वयवस्था है तो वह होम आइसोलेशन का पालन कर सकते हैं इसके लिए कई निर्देश जारी किए गए है

अगर डॉक्टर ने किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण काफी कम हो, तो वह होम आइसोलेशन कर सकता है.

2- घर पर आइसोलेट वयक्ति के रहने की अलग से सुविधा होनी चाहिए, साथ में रहने घर वालों के लिए भी अलग रहने की सुविधा होनी चाहिए.

3- 24 घंटे के लिए एक सहायक साथ में होना चाहिए, जो लगातार अस्पताल के संपर्क में रहे.

4- कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले, साथ में रहने वाले व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेनी चाहिए.

4- आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें.

5- संक्रमित व्यक्ति को लगातार अस्पताल और जिला के मेडिकल अधिकारी को अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी.

6- सेल्फ आइसोलेशन के लिए दिया गया फॉर्म भरना अनिवार्य होगा ।

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