नैनीताल में पैडल रिक्शा को ई रिक्शा में बदलने के लिए हाईकोर्ट ने दिया 3 महीने का समय

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हाई कोर्ट ने नैनीताल में पैडल रिक्शा के स्थान पर ई-रिक्शा संचालन के मामले में पैडल रिक्शा मालिकों को राहत दी है। इसके तहत नगर पालिका को 15 दिन के अंदर पैडल रिक्शा लाइसेंस को ई-रिक्शा में तब्दील  करने के समय को आगे बढ़ाते हुए उसे तीन माह कर दिया है।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में पैडल रिक्शा चालक संघ के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया कि नगर पालिका ने उन्हें पैडल रिक्शा को ई रिक्शा में बदलने के लिए 15 दिन का समय दिया है, यह समय बहुत कम है इसलिए इसकी अवधि बढ़ाई जा रही है।
गौरतलब है कि छह जून को कोर्ट ने नैनीताल में ट्रैफिक जाम को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछे सवाल पर नगर पालिका की ओर से बताया गया था कि माल रोड में 11 ई- रिक्शा व 60 पैडल रिक्शा चल रहे है। जो 60 पेडल रिक्शा हैं, उनकी जगह ई रिक्शा चलाए जाने का प्रस्ताव है।

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