अनलॉक 3 के लिए केंद्र के बाद राज्य सरकार की गाइडलाइन हुई जारी, अब मिलेगी यह छूट,

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केंद्र सरकार के बाद अब अनलॉक 3 के लिए राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है नई गाइडलाइन के अनुसार अब लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित कर दिया गया है, साथ ही आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी को बफर जोन बनाने की अनुमति भी नई गाइडलाइन के अनुसार दी गई है साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है

वही केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही राज्य में अभी 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन दी गई है सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल ,थिएटर को 31 अगस्त तक बंद रखा जाएगा योगा इंस्टीट्यूट और जिम को केंद्र सरकार की अनुमति के साथ ही 5 अगस्त से राज्य के अंदर खुल सकेंगे तो वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही होगी

राज्य सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस के लिए समारोह आयोजित करने की अनुमति दी गई है साथ ही इन कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा जबकि राज्य के भीतर आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी वेबसाइट में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा ।

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