नैनीताल: रुड़की नगर निगम मेयर द्वारा पद का दुरुपयोग करने के मामले में हाईकोर्ट ने लिया यह बड़ा फैसला…

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नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में उनके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत दो माह के भीतर कार्यवाही करे। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।

मालूम हो कि रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने आरोप लगाया है इन्होंने किसी भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपये फोन करके मांगी और इनकी आवाज को रिकार्ड कर लिया। बाद में इनकी आवाज का वॉइस सेम्पल फोरेंसिक लैब भेजा गया। फोरेंसिक की रिपोर्ट सही पाई गई। यही नहीं मेयर ने अपनी एक महिला कर्मचारी के पति को झूठे केस में फंसाया। बाद में उस पर दवाब डालकर कर कहा कि यह केस तभी वापस लूंगा, जब आप उसके साथ सम्बंध बनाएं। पुलिस ने इस केस में मेयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी। निचली अदालत ने इस रिपोर्ट को निरस्त कर दुबारा से जांच करने के आदेश दिए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि मेयर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। जिसकी शिकायत सरकार को भी की गई, लेकिन अभी तक उनको पद से नहीं हटाया गया।

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