सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर बनभूलपुरा वासियों ने मनाया जश्न, सामूहिक रूप से पढ़ी गयी दुआ…

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नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बनभूलपुरा निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाने के साथ अल्लाह का भी शुक्रिया किया और जश्न मनाया। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हजारों महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान फैसला उनके हक में आने की दुआ मांग रहे थे। दोपहर बाद हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण के मामले में जैसे ‌ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की खबर बनभूलपुरा पहुंची तो सुबह से दुआएं कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली।

जैसे ही यह खबर गफूर बस्ती और बनभूलपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों तक पहुंची तो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्रिया किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनकी जीत की शुरूआत है। बनभूलपुरा निवासी शोएब अली ने कहा कि वह कई दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैँ। ऐसे में अचानक उन्हें यहां से हटाने का फैसला करना अन्याय होगा। नाज‍िया नसीस ने कहा ‌कि हम काफी खुश हैं, क्योंक‍ि सर्दियों के मुश्किल दिनों में हमने जो आंदोलन किया यह उसकी जीत है। अब हम निडर होकर अपनी जिंदगी जी सकेंगे। वहीं, गफूर बस्ती के सुल्तान अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाते हुए हजारों लोगों को राहत दी है। यह हमारी जीत की शुरूआत है और भविष्य में भी हम अपनी हक की लड़ाई जरूर जीतेंगे।

बनभूलपुरा के सलमान ने कहा कि यह जीत उन सभी महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों की हैं जो पिछले कई दिनों से इस कड़ाके की ठंड में अल्लाह से दुआ कर रहे थे। कहा कि संकट के इस समय में सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब सात फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा।

मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने रेलवे से अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश दिए थे।

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