बिना कारण बताए हल्द्वानी ISBT को गौलापार से तीनपानी शिफ्ट करने के उत्तराखंड सरकार के आदेश को सही मानते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी की PIL को खारिज कर दिया था, जिसके विरुद्ध रविशंकर जोशी द्वारा सुप्रीमकोर्ट में एक SLP दाखिल की गई थी। उक्त SLP पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हल्द्वानी ISBT पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है।
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तीनपानी में ISBT के निर्माण हेतु नहर कवरिंग के कार्य में ही 22 करोड़ 66 लाख की बड़ी धनराशि खर्च होगी। गौलापार में ISBT का निर्माण पर्याप्त होगा, जबकि तीनपानी में ISBT का निर्माण केवल मैदानी क्षेत्रों के लिए होगा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए काठगोदाम में एक और ISBT का निर्माण करना पड़ेगा जो विशाल सरकारी धनराशि का दुर्प्रयोग है। उत्तराखंड सरकार आजतक गौलापार से ISBT को स्थानांतरित करने का कारण नही बता पाई है।