विभागीय क्षेत्र में पाया गया कचरा तो संबंधित विभाग पर ही गिरेगी गाज… डीएम ने दिये निर्देश…

ख़बर शेयर कर सपोर्ट करें


जिलाधिकारी ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को प्रतिबंधित किये जाने को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

नैनीताल। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जिला सभागार कार्यालय में जनपद के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को प्रतिबंधित किये जाने, ठोस अपशिष्ट व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जनपद के अंतर्गत उत्सर्जित जैविक व अजैविक अपशिष्ट के निस्तारण के लिए बैठक का आयोजन हुआ। इसमें जिलाधिकारी ने नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायत राज अधिकारी एनएच एवं समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि पूरे जनपद को प्लास्टिक मुक्त कर स्वच्छ व साफ बनाना है। इसलिए जिस विभाग के अंतर्गत क्षेत्र की जो सड़क आएगी, उसकी सफाई की जिम्मेदारी उसी विभाग की तय मानी जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि संबंधित विभाग के क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक या कचरा पाया जाता है तो उस विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नगर निगम के सभी वार्डों में सफाई निरीक्षक स्वंय निरीक्षण करेंगे। होटल, रिजॉर्ट में सिंगल यूज प्लास्टिक व गंदगी पाये जाने पर होटल स्वामी से जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों पर संयुक्त रूप से निरीक्षण कर सर्वे की रिपोर्ट उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडल कूडा स्टोरेज बनाने के भी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, एनएचआई को निर्देश दिए कि लोगों को जागरूक करने हेतु सड़कों के किनारे एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें कि कोई भी गाड़ियों से कूड़ा ना फेंके।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ. संदीप तिवारी, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी, अशोक जोशी, सचिव प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, उपजिलाधिकारी राहुल साह आदि मौजूद रहे।

Ad