हाईकोर्ट ने हरिद्वार की जेल में बंद शातिर बदमाश को दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट करने का दिया आदेश…

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नैनीताल । हाईकोर्ट ने हरिद्वार जेल में सजायाफ्ता परवीन वाल्मीकि के जेल से ही गिरोह बनाकर वसूली गैंग संचालन पर बेहद सख्त निर्णय लिया है। कोर्ट ने शातिर अपराधी परवीन को उत्तराखंड की जेल से दूसरे राज्य की जेल शिफ्ट करने का आदेश पारित किया है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांधी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई।

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राजपाल ने याचिका में आरोप लगाया था कि रंगदारी मांगने सहित अन्य संगीन अपराधों में जेल में बंद परवीन ने अपने गुर्गों के माध्यम से पांच लाख फिरौती मांगी है।
उन्होंने अदालत से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला माना तो सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया कि परवीन को राज्य की अन्य जेल में शिफ्ट किया जा सकता है तो इस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए इसे उत्तराखंड से दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट करने के आदेश पारित किए। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।

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