नैनीताल में अतिक्रमण पर होगी बड़ी कार्रवाई, मेट्रोपोल कम्पाउंड के 128 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी…

ख़बर शेयर कर सपोर्ट करें

नैनीताल। नैनीताल के मेट्रोपोल कम्पाउंड क्षेत्र में 128 अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। जल्द ही अतिक्रमण नहीं हटाया तो जिला प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएगा।

जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल के निर्देश पर नगर पालिका व राजस्व की संयुक्त टीम ने मल्लीताल मेट्रोपोल कम्पाउंड में सर्वे व सीमांकन किया था। सर्वे रिपोर्ट में मेट्रोपोल क्षेत्र में अतिक्रमण पाया गया है। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल के निर्देश के बाद एसडीएम राहुल साह ने मेट्रोपोल क्षेत्र में 128 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर लोग अपने दस्तावेजों के साथ कार्यालय में प्रस्तुत होंगे।

बताया कि नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर विधिक करवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण हटाने में व्यय की वसूली भी अतिक्रमणकारियों से की जाएगी।

मालूम हो कि पिछले  वर्ष उत्तराखंड में अतिक्रमण अभियान शुरू किया गया था। इस क्रम में नैनीताल क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। जिसके  अंतर्गत बारापत्थर क्षेत्र में प्रशासन, नगर पालिका और जिला विकास प्राधिकरण की ओर से अतिक्रमण हटाया गया था।

अब मेट्रोपोल के शत्रु संपत्ति को कब्जे से खाली करवाने के लिए प्रशासन ने अवैध रूप से रह रहे कब्जेदारों को चिन्हित करने के बाद  उन्हें नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन के माध्यम से 128 भवन स्वामी को नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस भेजने के बाद इस पूरे इलाके को खाली करने की कार्रवाई शुरू होगी। जिसके लिए प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं।

कब्जेदारों के खिलाफ पहले भी हो चुका है मुकदमा दर्ज

मेट्रोपोल के पास रोड के नीचे कई लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहां पक्के निर्माण भी कर लिए हैं। 

कई वर्षों पहले भी जिला प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में शत्रु संपत्ति के संरक्षक के रूप में जिला प्रशासन खुद था। हाई  कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद जिला प्रशासन इस पूरे इलाके में हो रहे अवैध कब्जों को खाली करवाने के लिए जिला विकास प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

Ad