नैनीताल: उच्च न्यायालय ने अंकिता हत्याकांड मामले में पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर लगाई रोक

ख़बर शेयर कर सपोर्ट करें

नैनीताल। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।एकलपीठ ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेस करने को कहा है।

यह भी पढ़ें -   अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट...

गौरतलब है कि अंकिता भण्डारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनोती दी है। जिसमें कहा गया है कि जांच अधिकारी ने सक्षम अदालत से उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी गयी थी। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दे दी।

इस आदेश को उनके द्वारा उच्च न्यायलय में चुनौती दी गई। उनके द्वारा कहा गया है कि जांच अधिकारी के द्वारा बार-बार नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दवाब डाला जा रहा है। वे अपना नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट नही कराना चाहते हैं क्योंकि वे अपने खिलाफ कोई सबूत कैसे दे सकते हैं। यह उनका संवैधानिक अधिकार है इसके लिए उन्हें बाध्य नही किया जा सकता।

यह भी पढ़ें -   नैनीताल: जमरानी बांध निर्माण शुरू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट...

उधर, अंकिता के परिजन उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग कर रहे है।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments