प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर सरकार ने जारी किया नया आदेश

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लॉकडाउन के चलते पिछले 3 माह से प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था चरमराई हुई है ऐसे में निजी स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावकों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है इसी को लेकर अब प्रदेश सरकार ने निजी विद्यालयों की फीस को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं नए आदेशों के अनुसार प्राइवेट विद्यालयों को ऑनलाइन एवं अन्य संचार माध्यमों के जरिए शिक्षण कार्य जारी रखने और कतिपय स्कूलों में अतिरिक्त विषयों का ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए सिर्फ ट्यूशन फीस मांगने की अनुमति दी गई है अतिरिक्त विषयों के शिक्षण कार्य के लिए पूर्व निर्धारित शिक्षण शुल्क लेने के लिए कहा गया है

इसी के साथ ही ऑनलाइन शिक्षण को लेकर स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी अभिभावक को ट्यूशन फीस देने में असमर्थता है तो वह कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रधानाचार्य या प्रबंध समिति के समक्ष फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं वही लोग डाउन के चलते सरकारी अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को नियमित रूप से आजीविका चलाने के लिए वेतन दिया गया है ऐसे में उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है अतः ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ लॉकडाउन अवधि में लेने के चलते उन्हें अनिवार्य रूप से शुल्क जमा करना होगा इसके साथ ही आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस वर्ष किसी भी परिस्थिति में विद्यालय शुल्क वृद्धि नहीं करेंगे

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