देशभर में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके अनुसार सभी नियम 30 सितंबर तक प्रभावी तौर पर लागू रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में शैक्षिक स्पोर्ट्स मनोरंजन धार्मिक राजनीतिक जैसे कार्यों के लिए 21 सितंबर से छूट दे दी गई है इन सभी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे वही 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर भी खोल दिए जाएंगे
गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में अभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद रखने का फैसला लिया गया है सभी शिक्षण संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई के करवा सकते हैं राज्य अपने सभी स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग और काउंसलिंग से जुड़े कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ बुला सकते हैं जबकि कंटेनमेंट जोंस में 30 सितंबर तक पाबंदियों में कोई भी ढील नहीं दी गई है