हाईकोर्ट ने जीबी पन्त इंटर कॉलेज काशीपुर के प्रधानाचार्य को निलंबित करने का आदेश निरस्त किया…

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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शासकीय सहायता प्राप्त जीबी पन्त इंटर कॉलेज काशीपुर के कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार को निलंबित करने के मुख्य शिक्षा अधिकारी उधमसिंहनगर के आदेश को रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से इस मामले में दो हफ्ते के भीतर याची को चार्जशीट देने और उसके दो हफ्ते के भीतर याची से विभाग को जबाव देने को कहा है। जबाव से संतुष्ट न होने पर विभाग जांच अधिकारी नियुक्त कर आरोपों की जांच करेगा। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।


मामले के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी उधमसिंहनगर ने 6 मार्च 2023 को जी बी पन्त इंटर कॉलेज के प्रवक्ता व कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा के लिये राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमाजरा काशीपुर में लगाई । जहां प्रमोद कुमार ने चार्ज नहीं लिया । जिसे बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही के आरोपों में उन्हें 17 मार्च 2023 को निलंबित कर दिया।

इस निलंबन आदेश को प्रमोद कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । जिसमें कहा गया है कि वे जी बी पन्त इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं। इसके अलावा निलंबन से पूर्व उनका पक्ष नहीं सुना गया, इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने उनका निलंबन आदेश रद्द कर दिया।

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