प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ कम हो रहा है , लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। शासन ने आगामी 20 नवंबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कर्फ्यू के दौरान लगभग सभी नियम पूर्व की भांति ही रहेंगे। जिसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या: 611/USDMA/792 (2020), जो दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए थे, इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या : 40-3 / 2020-DM-1(A) दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के प्रावधानों (संलग्न Appendix-01 ) का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 31 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ ‘COVID Restrictions’ बढ़ाया जाता है
राज्य में ‘COVID Restrictions’ दिनांक 19.10.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 20.11.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
‘COVID Restrictions’ के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए ‘COVID – Restrictions’ अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल / वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।
विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि (पत्रांक सं० 491 / XXIV-B-5 / 2021-03 (01)/2021 दिनांक 31.07.2021 एवं 492 / XXIV-B 5/2021-03(01)/2021 दिनांक 31.07.2021) (कक्षा 06 से 12 तक), मानक प्रचलन विधि पत्रांक सं० 625 / XXIV-A-1 / 2021-14 / 2021 दिनांक 18 सितम्बर, 2021 (कक्षा 01 से 05 तक) तथा समय-समय पर जारी विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा