50 % सवारी की अनिवार्यता हुई खत्म, वाहन की क्षमता अनुसार अब कैब वेन,टेक्सी में हो सकेगी यात्रा, SOP जारी

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उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के संचालन के लिए नई एसओपी यानी मानक विचलन कार्यविधि जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी SOP,के अनुसार उत्तराखंड परिवहन निगम एवं अन्य राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय मार्गों पर पहले चरण में अधिकतम 100-100 फेरे प्रति दिन वाहन चल सकेंगे। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय दरों पर किराया लिया जाएगा।

SOP के अनुसार, यात्रा के दौरान पान, तंबाकू, गुटका और शराब आदि का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान वाहनों को निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएगा। यात्रा पूरी करने के बाद वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा। चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा।……

जारी निर्देशो को अनुसार बसों में खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे यात्री,
यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लेना होगा किराया,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का करना होगा पालन,
यात्रा से पहले और यात्रा के बाद वाहनों को करना होगा सेनेटाइज, चालक, परिचालक और यात्रियों को डाउनलोड करनी होगी आरोग्य सेतु एप,
बसों में यात्रा से पहले यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, दूसरे राज्यों के नियमों से समन्वय स्थापित कर करना होगा संचालन,
टैक्सी,मैक्सी,थ्री व्हीलर और ई रिक्शा में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही बैठानी होगी सवारी,

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