केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 3:00 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसके अनुसार काफी हद तक जनता को राहत देने का प्रयास किया गया है वही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य हिस्सों में 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटाया जाएगा तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है
जबकि सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क फिल्म थिएटर बार ऑडिटोरियम के साथ ही सांस्कृतिक शैक्षणिक और धार्मिक कार्यों को खोलने का निर्णय परिस्थितियों के अनुसार लिया जाएगा जबकि कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक शक्ति के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा वही अनलॉक 3 में मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना बेहद जरूरी होगा
वही अनलॉक 3 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा साथ ही इसके लिए अलग से अनुमति या e-permit लेने की जरूरत भी नहीं होगी केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी गाइडलाइन है लागू रहेंगी ।