नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी कला वर्ग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दी है, कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि पिछले साल 13 अक्टूबर को 1431 पदों के लिए जो आवेदन मांगे थे उसमें उक्त भर्ती के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य मानी गयी थी जबकि सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियम बदल दिए गए और बीएड डिग्री की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया जो गलत है , न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जबाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं , भर्ती में बदलाव क्यों किये गए , आयोग के सचिव पर क्या करवाही होगी यह भी रिपोर्ट मांगी है ।
नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई एलटी कला वर्ग शिक्षक भर्ती पर रोक,चार हफ्ते में सरकार से जबाब दाखिल करने को कहा
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