अनलॉक 4 के लिए गृह मंत्रालय के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से नई व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं जिसको लेकर जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल ने बताया कि जनपद में स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर सहित सभी शिक्षण संस्थान सरकार के निर्देशानुसार अभी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे’
वही 21 सितंबर से जिले में सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक और शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में 100 लोगों के शामिल होने की छूट मिल जाएगी जिसके लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में पूरी तरह पाबंदी रहेगी
अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से परामर्ष हेतु स्कूल जा सकेंगे नए निर्देशों के अनुसार 31 सितंबर के बाद ओपन थिएटर को खोलने की अनुमति दी जाएगी जबकि जिले में ऑनलाइन शिक्षण संबंधित कार्यों टैली काउंसलिंग के कर्मचारियों को 50% तक संस्थानों में बुलाया जा सकता है
वहीं सरकार की ओर से प्रदेश के भीतर आने वाले लोगों के लिए छूट दी गई है जो भी व्यक्ति प्रदेश के भीतर विभिन्न जिलों में आने का इच्छुक होगा वह जारी निर्देशों का पालन करके आ सकेगा जिसके लिए शर्तों अनुसार उसे मान्यता प्राप्त लैब से कोरोना जांच की रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा
जिलाधिकारी ने जिले में रहने वाले सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जागरूकता और बचाव की आवश्यकता जरूरी है जिसके लिए मास्को सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना अनिवार्य है