निजी प्रयोगशाला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए सरकार ने किया रेट तय , शासनादेश हुआ जारी ।

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राज्य सरकार ने कोविड टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला किया है , इस फैसले में अब निजी टेस्टिंग लैब के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट तय किया है .राज्य के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरह के रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के दाम होने के बाद सरकार ने अब कोविड-19 के टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी टेस्ट लेब में रैपिड एंटीजन टेस्ट के रेट तय करते हुए ₹719 निर्धारित किए हैं, नए आदेश जारी करते हुए सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी द्वारा जारी आदेश में कोविड-19 के टेस्ट करने वाली लेबोरेट्री में अब अधिकतम ₹719 में यह टेस्ट कराया जाएगा इसके अलावा निजी लेबोरेट्री के सभी परीक्षण के पश्चात आईसीएमआर के पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्टेट सर्विलेंस अधिकारी को भी रिपोर्ट की एक कॉपी उपलब्ध करानी होगी

इसके साथ ही सरकार के इस आदेश के उल्लंघन पर महामारी अधिनियम अट्ठारह 1897 और उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के संगत प्रावधानों के उल्लंघन के होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी ।

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