जमीन खरीद पर चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में नैनीताल निवासी स्वास्थ्य कर्मी महिला दीप्ति धामी ने रुड़की में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रुड़की निवासी नईम सिद्दीकी से साढ़े पंद्रह लाख में ज़मीन का सौदा किया, जिसे वह बाद में किसी कारण खरीद नहीं सकी।
तब महिला ने नईम से अपनी रकम वापस मांगी, जिस पर नईम ने साढ़े पंद्रह लाख रुपये धनराशि का चेक माहिला को दिया, जो बाउंस हो गया। महिला ने अपने अधिवक्ता दीपक रुवाली के माध्यम से न्यायालय में एनआईएक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर आरोपी ने बताया कि न्यायालय को चेक भुगतान किसी अन्य मामले में दिया गया था।
बताया मामले के परीक्षण के बाद न्यायालय नईम की बात झूठ निकली। जिसके बाद न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय आयशा फरहीन ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 6 महीने के कारावास के साथ ही प्रतिकर के रूप में 1565000 रुपये अर्थदंड लगाया, जिसमे से 1560000 रुपये वादनी को व शेष 5000 रुपये राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किए। मामले में अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य में कुल दस साक्षी पेश किए।